Gyanvapi Masjid Case: Hearing in Gyanvapi case completed, the court will pronounce its verdict today-ज्ञानवापी केस में सुनवाई पूरी, आज फैसला सुनाएगी अदालत
Gyanvapi Masjid Case
Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई, अब इस मामले में कोर्ट गुरुवार यानी आज दोपहर 12 बजे अपना फैसला सुनाएगा। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर 3 दिन तक बहस चली, जिसके बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया। अब आज गुरुवार को तय होना है कि एडवोकेट कमिश्नर इस मामले में रहेंगे कि नहीं। हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौर ने बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में बैरिकेडिंग के अंदर स्थित 2 तहखाने खुलवाकर उनकी वीडियोग्राफी कराने और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने को लेकर दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने भी अपना पक्ष रखा है।
‘मस्जिद के ठीक नीचे स्थित हैं तहखाने’
हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला गुरुवार दोपहर 12 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया। उम्मीद है कि कोर्ट गुरुवार वीडियोग्राफी के लिए अगली तारीख दे देगी और कमिश्नर बदला जाएगा या नहीं, इस पर भी फैसला सुनायेगी। इस बीच, ज्ञानवापी मस्जिद का रख-रखाव करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है और हिन्दू पक्ष जिन 2 तहखानों को खोलकर उनकी वीडियोग्राफी की बात कह रहा है वे मस्जिद के ठीक नीचे स्थित हैं।
बता दें कि विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारी जितेन्द्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में राखी सिंह तथा अन्य ने अगस्त 2021 में अदालत में एक वाद दायर कर शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा की मांग की थी।
6 मई को शुरू हुआ था सर्वे का काम
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गत 26 अप्रैल को अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे करके 10 मई को अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। मिश्रा ने वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए 6 मई का दिन तय किया था। बीते 6 मई को सर्वे का काम शुरू हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने बिना आदेश के ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी कराने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए अदालत द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया था और उन्हें बदलने की अदालत में अर्जी दी थी।
मथुरा में ईदगाह मस्जिद के सर्वे की उठी मांग
वहीं मथुरा में भी केशव देव बनाम शाही ईदगाह मस्जिद केस के मामले में केस के वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय से बनारस की तर्ज पर मथुरा में भी वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है। इसके अलावा संपत्ति पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करने एवं मस्जिद में मौजूद ॐ स्वास्तिक, कमल, हिंदू कलाकृतियों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराकर सभी तथ्य न्यायालय के सामने पेश करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है।